मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को 29 साल पहले लिए गए एक फैसले का बेहद मलाल हो रहा है। और ये खुद दिग्विजय ने माना कि उन्होंने ये फैसला लेकर गलती की थी। दरअसल पंचायत राज अधिनियम में धारा 40 है जिसमें शिकायत होने पर सरपंच को हटाने का अधिकार एसडीएम को होता है.. दिग्विजय का मानना है कि इस नियम के तहत अधिकारियों को अधिकार देने की वजह से पंचायत राज सिस्टम का नुकसान हुआ है...इसके लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया जाना चाहिए था। द सूत्र ने जब इस पूरे मामले की पड़ताल की एक्सपर्ट्स से बात की तो ये निकलकर सामने आया कि यदि धारा 40 के क्रियान्वयन का अधिकार अधिकारियों को नहीं दिया जाएगा.. तो भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा.. लेकिन कांग्रेस को क्यों लगता है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है।